इनकम टैक्स नियमों में कई बड़े बदलाव 1 अप्रैल, 2021 से लागू हो जाएंगे। इनकी घोषणा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। सीनियर सिटीजंस जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है और जो पेंशन पर आश्रित हैं, उन्हें 1 अप्रैल इनकम टैक्स रिटर्न भरने से मुक्त कर दिया गया है। ये नियम बदल रहे…
EPF में योगदान
इनकम टैक्स के नए नियमों के मुताबिक, 1 अप्रैल 2021 से सालाना 5 लाख रुपये से अधिक के कर्मचारियों के पीएफ योगदान पर मिलने वाला इंटरेस्ट अब टैक्सेबल होगा। जिन कर्मचारियों की इनकम अधिक है उनको मिलने वाली टैक्स छूट को तर्कसंगत बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके ऐलान किया।
प्री-फील्ड ITR फॉर्म
कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रकिया को आसान बनाने के लिए इंडिविडुअल टैक्सपेयर्स को अब 1 अप्रैल 2021 से प्री-फील्ड ITR फॉर्म मुहैया कराया जाएगा। इससे ITR फाइल करना आसान हो जाएगा।
एडवांस टैक्स
1 अप्रैल 2021 से डिवेडेंड के पैमेंट या घोषणा के बाद ही डिविडेंड इनकम पर एडवांस टैक्स की देनदारी बनेगी।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स
इक्विटी शेयर पर 1 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। इससे अधिक राशि होने पर 1 लाख के ऊपर जो अमाउंट होगा, उस पर 10% की दर से टैक्स लगेगा
ITR फाइल करने से छूट
1 अप्रैल 2021 से 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ITR फाइल करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। यह छूट उन सीनियर सिटीजंस को दी गई है जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपोजिट पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं।
ITR नहीं भरने पर दोगुना TDS
केंद्र सरकार ने ITR फाइल करने को बढ़ावा देने के लिए TDS के नियमों को इन लोगों के लिए कड़ा कर दिया है जो ITR फाइल नहीं करते हैं। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AB को जोड़ दिया है। इसके मुताबिक अब ITR फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2021 से दोगुना TDS देना होगा।
टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स ज्यादा लगेगा
नए नियमों के मुताबिक, जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन पर टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (टीसीएस- TCS) भी ज्यादा लगेगा। नए नियमों के मुताबिक, 1 जुलाई 2021 से पीनल TDS और TCL दरें 10-20 फीसदी होंगी जो कि आमतौर पर 5-10 फीसदी होती हैं। यानी ITR दाखिल नहीं करने वालों के लिए TDS दोगुनी हो जाएगी।
सोशल मीडिया अपडेट्स के लिए हमें Facebook (https://www.facebook.com/moneycontrolhindi/) और Twitter (https://twitter.com/MoneycontrolH) पर फॉलो करें।